आजम खान को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा
आजम खान को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा
लखनऊ, 08 फरवरी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को राहत देने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट की तरफ से इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ये मामला वहां पर पेडिंग है, ऐसे में इसकी सुनवाई भी वहीं होनी चाहिए।

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रामपुर से सांसद आजम खान इस वक्त सीतापुर जिला जेल में बंद है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया था। याचिका में आजम खान ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार जानबूझकर उनके मामले को लटका रही है ताकि वो अपने चुनाव प्रचार में भी भाग ना ले सकें।
सुनवाई के दौरान आजम खान की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ 47 केस हैं। हाई कोर्ट हमे सुन रहा है, हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए यह अर्जी भी वहीं दायर की जाए।












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