सुप्रीम कोर्ट ने आजम से पूछा, आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, पेश होने का दिया निर्देश

आजम खान को पेश होना होगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट में जाकर जो भी स्पष्टीकरण देना है जाकर दीजिए

लखनऊ। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, कोर्ट ने उन्हें जल निगम मामले में जमानती वारंट को रद्द करने से इनकार करने के साथ उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। जल निगम मंत्रालय आजम खान के पास है, आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ इलाहाबाद कोर्ट ने उस वक्त वारंट जारी किया जब वह कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए।

जब आप कहेंगे आजम कोर्ट में पेश होंगे

जब आप कहेंगे आजम कोर्ट में पेश होंगे

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने पूछा कि जल निगम के चेयरमैन कहां हैं, लखनऊ या इलाहाबाद, लेकिन खान के वकील ने झिझकते हुए कहा कि वह जब भी आप कहेंगे कोर्ट में पेश होंगे, जिसके बाद बेंच ने पूछा क्या उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप चालाकी कर रहे हैं, आपसे कोर्ट में पेश होने को कहा जा रहा है लेकिन आप पेश नहीं हो रहे हैं, आप ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि जमानती वारंट आपको जारी नहीं किया जा सकता है, वह सिर्फ जल निगम के पूर्व चेयरमैन हैं।

वारंट के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचे

वारंट के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचे

वहीं जब आजम खान के वकील ने कहा कि आजम खान मंत्री भी हैं और 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आने के बाद जब भी कोर्ट का आदेश होगा वह पेश होंगे, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपको पहले ही बहुत समय दिया जा चुका है। कोर्ट ने आजम खान को 1 व 6 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा था। बेंच ने कहा कि आप कोर्ट गए थे, जमानती वारंट जारी किया गया था, इसके बाद भी आप कोर्ट नहीं पहुंचे।

वारंट रद्द करने की कोई वजह नहीं है

वारंट रद्द करने की कोई वजह नहीं है

कोर्ट ने कहा कि आप चेयरमैन है लेकिन आपको कभी जमानती वारंट नहीं जारी किया गया, आप कभी कोर्ट नहीं गए, आप कोर्ट जाइए और वहां जो भी कहना चाहते हैं जाकर कहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और संजय कुमार कौल भी थे ने कहा कि आपके पास कोर्ट नहीं जाने की कोई भी वजह नहीं है, ऐसी कोई भी वजह नहीं है जिसके चलते आपके खिलाफ जमानती वारंट जारी नहीं किया जाए।

कोर्ट में जाकर दीजिए स्पष्टीकरण

कोर्ट में जाकर दीजिए स्पष्टीकरण

कोर्ट ने जमानती वारंट को रद्द करने की अपील को ठुकराते हुए कहा कि हमें लगता है कि कोर्ट ने जो भी स्पष्टीकरण मांगा है उसे आपको देना चाहिए। आजम खान सपा के वरिष्ठ नेता हैं और अखिलेश यादव के बाद पार्टी के भीतर दूसरे बड़े नेता के तौर के तौर पर जाने जाते हैं, उनके पाश संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ अर्बन डेवेलेपमेंट और अल्पसंख्यक मंत्रालय व हज मंत्रालय है।

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