Sambhal News: स्विमिंग पूल में डूबने से किशोर की मौत, ऑपरेटरों पर केस दर्ज, सिर दबाने का आरोप

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में निजी स्विमिंग पूल में नहाते समय 18 वर्षीय किशोर सुहैल अहमद की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने पूल संचालकों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति किशोर का सिर जबरदस्ती पानी में दबाता दिख रहा है। हालांकि पुलिस ने वीडियो की प्रामाणिकता की जांच शुरू कर दी है।

एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (नॉर्थ) कुलदीप सिंह ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 1:15 बजे रहमापुर पिपली गांव के सुहैल अहमद अपने दो चचेरे भाइयों के साथ नखासा इलाके के हाजी मकसूद के स्विमिंग पूल में नहाने गए थे। नहाते समय अचानक सुहैल डूब गया। परिजनों ने उसे तुरंत हसीना बेगम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान (Suo Moto) लेते हुए नखासा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया है।

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पूल ऑपरेटरों पर गंभीर आरोप

पुलिस के अनुसार, हाजी मकसूद और उनके बेटों वासिद खान व मोहम्मद उवैस द्वारा खेत में बनाए गए इस पूल में कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। पूल में लाइफ सेविंग जैकेट, लाइफगार्ड, गोताखोर या कोई प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद नहीं था।

पुलिस ने आरोप लगाया कि पूल बिना किसी विभागीय अनुमति के चलाया जा रहा था। दो घंटे की स्विमिंग के लिए ₹40 प्रति व्यक्ति चार्ज किए जा रहे थे। सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही थी। पूल खुला होने के कारण छोटे बच्चों और नौसिखियों के लिए खतरनाक था।

पुलिस ने हाजी मकसूद, उनके दोनों बेटों और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की हत्या (लापरवाही से), लापरवाही से मौत और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच चल रही है।

वायरल वीडियो ने बढ़ाई सनसनी

घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सुहैल का सिर पानी में जबरदस्ती दबा रहा है। पुलिस ने कहा कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और इसकी सत्यता की पुष्टि की जाएगी। यदि वीडियो में जबरदस्ती दिखाई गई है तो आरोपी पर हत्या का आरोप और मजबूत हो सकता है।

स्विमिंग पूल में बढ़ते खतरे

भारत में पिछले कुछ वर्षों में निजी स्विमिंग पूल और रिसॉर्ट्स में डूबने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में ग्रामीण-शहरी इलाकों में बिना अनुमति के बने पूल आम हैं।

कानूनी पहलू क्या है?

इस मामले में ऑपरेटरों पर लापरवाही से मौत (Section 106 BNS) और अनधिकृत पूल चलाने के आरोप लग सकते हैं। यदि वीडियो में जबरदस्ती साबित हुई तो धारा 302 (हत्या) भी लगाई जा सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार, किसी भी स्विमिंग पूल को चलाने के लिए:

  • लोकल अथॉरिटी की अनुमति
  • सेफ्टी ऑडिट
  • लाइफगार्ड की अनिवार्यता
  • इमरजेंसी इक्विपमेंट

जरूरी है। उल्लंघन पर भारी जुर्माना और पूल सील करने की कार्रवाई हो सकती है।

परिवार की स्थिति

सुहैल अहमद परिवार का इकलौता कमाने वाला या पढ़ाई कर रहा युवा था। परिजनों में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। आगे की जांच में पूल के अन्य विजिटर्स और स्टाफ के बयान भी दर्ज किए जाएंगे।

संभल पुलिस ने पूल को सील करने और आगे की जांच तेज करने का आश्वासन दिया है। यदि वीडियो में जबरदस्ती साबित हुई तो यह मामला लापरवाही से आगे बढ़कर हत्या का केस बन सकता है।

(PTI इनपुट)

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