राहुल गांधी की सांसदी पर एक बार फिर लटकी तलवार! बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लखनऊ के एक वकील ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

राहुल का निलंबन रद्द करने के लोकसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार जब कोई सांसद अपनी सीट खो देता है, तो उसे चुनाव के बिना पद पर बहाल नहीं किया जा सकता है। 136 दिन बाद दोबारा मिली सांसदी...

Rahul Gandhi

आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में 24 मार्च को राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। साथ ही उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई गई थी। वहीं, सांसदी जाने के बाद उन्हें अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था।

मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 4 अगस्त को कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी। वहीं, तीन दिन के बाद राहुल की सांसदी भी बहाल कर दी गई। 136 दिन बाद राहुल संसद में जा सके। वहीं, लोकसभा सचिवालय ने सांसदी बहाली की अधिसूचना भी जारी की।

क्या है मोदी सरनेम मामला?
दरअसल, 4 साल पहले यानी 13 अप्रैल, 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली की थी। उस दौरान रैली को संबोधित करते हुए बयान में राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही क्यों होता है? इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

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