बिना अनुमति या नियमों का उल्लंघन कर लगा रहे हैं पटाखों की दुकान तो होगी सख्त कार्रवाई! जरूर कर लें यह काम
Uttar Pradesh News: दिवाली और छठ पर्व पर पटाखों की जमकर बिक्री होने वाली है। ऐसे त्योहारों को लेकर लोगों का उत्साह देखेने योग्य है। पटाखों की बिक्री अभी से शुरू हो गई है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है पटाखों की दुकानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर आप भी दुकान लगाने जा रहे हैं तो यह खबर आपके बहुत जरूरी है। दुकान लगाने की कुछ शर्तें हैं । इन शर्तों को बिना पूरा किए अगर आप दुकान लगाते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी।
जानकारी के मुताबिक, पटाखों की बिक्री के लिए कई नियम बनाए गए हैं। जिनका पालन करना जरूरी है। एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 और 2008 के मुताबिक, पटाखे की दुकान खोलने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए फायर सर्विस का एनओसी, दुकान का स्थल नक्शा और स्थानीय पुलिस की अनुमति जरूरी है।

दिवाली और छठ पर्व पर पटाखों की जमकर बिक्री होने वाली है। ऐसे त्योहारों को गोरखपुर जिला प्रशासन के मुताबिक, अस्थायी दुकानों के लिए तय स्थानों पर ही दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी । आवासीय क्षेत्रों में दुकानें नहीं लगेंगी। प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मकान और बिजली के पोल से 50 मीटर की दूरी पर दुकानें लगेंगी।
पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जिन लोगों को लाइसेंस बनवाना हैं उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और 5000 का बैंक ड्राफ्ट अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नियमों का पालन न करने वालो पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंसधारी दुकानदारों को प्रशासन द्वारा तय सभी मानकों और सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।












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