Krishna Janmabhoomi Case: मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार
Mathura Krishna Janmabhoomi: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है। जिसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है।
दरअसल, ईदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने 15 मुकदमों को समाहित करने का आदेश दिया था।

कृष्ण-जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। अब केस से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई एक साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी।
अदालत के मुताबिक सभी मामलों में एक जैसे सबूतों के आधार पर फैसला आना चाहिए और इसी वजह से एक साथ इनकी सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट का वक्त बचाने के लिए एक साथ इन सभी मामलों की सुनवाई होगी।
वापस हाई कोर्ट जाने का दिया आदेश
वहीं जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंध न्यासी समिति को हाई कोर्ट के समक्ष आदेश वापसी की याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।
जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि चुनौती के तहत आदेश को वापस लेने का एक आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए मस्जिद ट्रस्ट को पूर्व के नतीजे से असंतुष्ट होने पर वर्तमान अपील को फिर से शुरु करने की स्वतंत्रता दी गई है।
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