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बरेली: निदा खान के खिलाफ फतवा जारी करने वालों पर दर्ज हुई FIR, अब होगी कर्रवाई

बरेली। हलाला, तीन तलाक और बहुविवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली निदा खान के खिलाफ फतवा जारी करने वाले मौलवियों और मुफ्तियों और धार्मिक संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं, निदा खान का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा कागजों में तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। निदा ने कहा कि फतवा जारी कर भारत में तालिबानी हुकूमत चल रहे है, इन्हें पर देशद्रोह का मुदकमा दर्ज होना चाहिए।

बुधवार को दी थी मौलवियों के खिलाफ तहरीर

बुधवार को दी थी मौलवियों के खिलाफ तहरीर

निदा खान ने बुधवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने खिलाफ फतवा जारी करने वाले दरगाह आला हजरत के मुफ़्ती और मौलवियों के खिलाफ तहरीर दी थी। निदा का कहना है कि फतवा जारी कर उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। समाज से उसका बहिष्कार होने लगा है। उसके घर पर फतवा जारी होने से पहले रोजाना नियाज करने के लिए मौलवी आया करते थे और जब से फतवा जारी कर उसे इस्लाम से खारिज किया गया तब से उसके घर कोई भी मुफ़्ती या मौलवी नियाज के लिए नहीं आ रहे है।

क्या कहा था फतवे में

क्या कहा था फतवे में

विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत के शहर इमाम मुफ़्ती खुर्शीद आलम ने निदा खान के खिलाफ फतवा जारी किया था। फतवे में कहा गया था कि निदा का हुक्का पानी बन्द कर दिया गया है। निदा की मदद करने वाले, उससे मिलने जुलने वाले मुसलमानों को भी इस्लाम से खारिज किया जाएगा। निदा अगर बीमार हो जाती है तो उसको दवा भी नहीं दी जाएगी, निदा की मौत पर जनाजे की नवाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं निदा के मरने पर उसे कब्रिस्तान में दफनाने पर भी रोक लगा दी गई है।

एसपी सिटी ने दिए थे FIR करने के आदेश

एसपी सिटी ने दिए थे FIR करने के आदेश

एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बारादरी पुलिस को दरगाह आला हजरत के दारुल इफ्ता से फतवा जारी करने वाले शहर काज़ी और शहर ईमाम समेत 4 अन्य फतवा सुनाने वाले मौलवियों के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बारादरी पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने दरगाह आला हजरत के शहर इमाम मुफ़्ती खुर्शीद आलम, शहर काजी मुफ़्ती अफजाल रजवी, और निदा के शौहर शीरान रज़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 (ए) जानबूझ कर धार्मिक विश्वासों का अपमान करने, 505 (2) समाज में वैमनस्यता फैलाने, 504 शांतिभंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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