कार-बाइक में नहीं है HSRP नंबर प्लेट तो हो जाएं सावधान! 16 फरवरी से देना होगा भारी-भरकम जुर्माना
high security number plate: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 16 फरवरी से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना गाड़ी चलाने वाले वाहनों पर 5000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

यह जुर्माना सिर्फ नोएडा ही नहीं, बल्कि गाजियाबाद कमिश्नरेट सहित यूपी के सभी जिलों में भी चलाया जाएगा। जी हां...आदेश यूपी पुलिस के अतिरिक्त डीजी (यातायात और सड़क सुरक्षा) अनुपम कुलश्रेष्ठ ने हाल ही में सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को दिए है। पत्र में बताया कि रजिस्टर्ड वाहनों की विभिन्न श्रेणियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित की गई थी, जो कि 15 फरवरी को समाप्त हो रही है।
अधिकारियों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्लेट नहीं लगाई है। बता दें, परिवहन विभाग ने 31 मार्च 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए समय सीमा भी तय की गई थी, जो आज यानी 15 फरवरी को खत्म हो रही है। तो वहीं, अब नोएडा के डीसीपी (यातायात) अनिल कुमार यादव ने कहा कि 16 फरवरी से बिना HSRP वाले सभी वाहनों चालकों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लोग दूसरे बार उल्लंघन करते हुए पकडे गए तो हम उन्हीं वाहनों पर लगातार जुर्माना लगाते रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएडा में करीब 7 लाख कारे पंजीकृत हैं। करीब 80 प्रतिशत रजिस्टर्ड कारों पर HSRP नंबर प्लेट लगी हुई हैं। लेकिन, कुछ लोगों ने अभी भी HSRP नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। मेरठ जिले की बात करे तो लगभग 30 हजार वाहन ऐसे हैं, जिन पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं।












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