हाईकोर्ट ने लखनऊ में बन रहे अखिलेश यादव के होटल निर्माण पर लगाई रोक

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव द्वारा बनाए जा रहे होटल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस होटल का निर्माण यूपी की राजधानी लखनऊ में हो रहा था। कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया है।

High Court Orders Stay on Proposed Hotel in Lucknow by Akhilesh Yadav

अपने निजी होटल को लेकर अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा प्रकरण में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अखिलेश के होटल पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के पीआईएल का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सरकार को पांच तारीख तक जवाब देने के लिए कहा है।

इस पीआईएल में कहा गया है कि होटल का निर्माण हाई सिक्योरिटी जॉन में हो रहा है। इस याचिका में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र समेत कुल 13 लोगों को पार्टी बनाया गया है। ये याचिका 17 अगस्त 2017 को दाखिल की गई थी।

ज्ञात हो कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने अपना होटल बनने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराने का आवेदन दिया था। ये होटल लखनऊ के पॉश इलाके 1(ए) विक्रमादित्य मार्ग पर बनना है। फिलहाल नक्शे की ये फाइल अभी एलडीए के प्लानर विभाग में है।

यही नहीं जहां पर होटल बनाया जाना है वो क्षेत्र हाई सिक्योरिटी जोन है। इसी होटल वाली जगह के पीछे ही मुख्यमंत्री का सरकारी आवास भी है लिहाजा यहां पर कोई भी भवन कर निर्माण सिर्फ दो मंजिल तक ही हो सकता है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले पाए याचिका डालने वाले वकील की सुरक्षा का निर्देश भी सरकार को दिया है।

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