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हेट स्पीच मामले में MP-MLA कोर्ट ने किया था Azam Khan को बरी, हाईकोर्ट ने बरी करने के आदेश पर दिया स्टे

Azam Khan news: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां...हेट स्पीच के जिस मामले में आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बरी किया था, उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरी करने के आदेश पर स्टे दे दिया है।

हाईकोर्ट ने यह स्टे राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। अमर उजाला की खबर के मुताबिक, यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था और इस मामले में 27 अक्तूबर 2022 को आजम खान को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

Azam Khan news

कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के आदेश के बाद आजम खान को अपनी विधायकी से भी हाथ थोना पड़ा था। हालांकि, इस मामले में आजम खान ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में अपील दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 मई 2023 को आजम खान को दोषमुक्त कर दिया था।

एमपी एमएलए कोर्ट के आजम खान को बरी करने के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। जिसकी सुनवाई गुरुवार 3 अगस्त को न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव व जेके उपाध्याय (एजीए) की बहस को सुनकर अभियुक्तों के विरुद्ध नोटिस जारी किया। साथ ही, दोनों निचली अदालतों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई है।

क्या है हेट स्पीच मामला ?
हेट स्पीच मामला 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त का है। आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में आयोजित चुनावी भाषण के दौरान भडाकाऊ टिप्पणीं की थी। मामले की शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा हुई थी।

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