'यूपी में डेरा सच्चा सौदा जैसे हालात ना बना दे जय गुरुदेव संस्थान!'

इस समय बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्थान ने अवैध रूप से सरकारी जमीन कब्जा कर रखा है। कोर्ट ने इसे गंभीर विषय माना और योगी सरकार को जय गुरुदेव संस्थान से जमीन खाली कराने को कहा है।

इलाहाबाद। डेरा सच्चा सौदा जैसी घटना की पुनरावृत्ति यूपी में न हो सके। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया है कि वो मथुरा एसआईडीसी की जमीन बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्थान से खाली कराए। कार्रवाई के लिए भारी सुरक्षा बल लगाए जाए। जिससे डेरा सच्चा सौदा जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वो प्रदेश के मथुरा में डेरा सच्चा सौदा जैसे हालात नहीं बनने देंगे। इसके लिए अभी से आवश्यक कदम उठाए जाएं।

High Court alert Yogi from Jai Gurudev after Ram Rahim baba

कब्जे में है सरकारी जमीन

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने पाया कि मथुरा में इस समय बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्थान ने अवैध रूप से सरकारी जमीन कब्जा कर रखा है। कोर्ट ने इसे गंभीर विषय माना और योगी सरकार को जय गुरुदेव संस्थान से जमीन खाली कराने को कहा है।

High Court alert Yogi from Jai Gurudev after Ram Rahim baba

न्यायालय में सुनवाई के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि पन्नापुर, महौली गांवों की जमीन औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए अधिग्रहित हुई थी। जिसमें 5 पार्क भी स्वीकृत थे। ये पांचों पार्क रिहायशी कॉलोनी में ही अवस्थित थे। लेकिन बाद में पार्क की जमीन को उद्योग के लिए आंवटित कर पार्क को जय गुरुदेव के अनुयायियों के कब्जे वाली जमीन पर शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन डेरा सच्चा की घटना के बाद जमीन खाली कराने की हिम्मत स्थानीय प्रशासन में नजर नहीं आ रही। इस पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को एक हफ्ते में संस्थान को कारण बताओ नोटिस दे अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है।

High Court alert Yogi from Jai Gurudev after Ram Rahim baba

उद्योग आवंटन होंगे रद्द, बहाल होगा पार्क

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी पार्क की जमीन उद्योग के लिए आवंटित करना और स्वरूप बिगाड़ना कानून ठीक नहीं है। उद्योग के लिए आवंटित पार्क की जमीन वापस ली जाए और पार्क को विकसित किया जाए। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि जहां घनी आबादी है। वहां ताजी हवा जरूरी है और ये जीवन के अधिकार में शामिल है। लेकिन जब पार्कों में उद्योग चलेंगे तो ताजी हवा मिलेगी कैसे। न्यायालय ने पार्क की जमीन खाली कराकर निगम को सौंपने और पार्क विकसित करने को कहा है।

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