गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा, हाजी रफीक की 2 अवैध संपत्तियां कुर्क
गैंगस्टर से राजनीतिक में कदम रखने वाले मुख्तार अंसारी के करीबियों पर तलवार लटक रही है। प्रशासन ने अब हाजी रफीक उर्फ टाइगर की अवैध संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के एक और करीब की संपत्तियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है, जिसमें मुख्तार अंसारी के करीबी रफीक अहमद उर्फ टाइगर की अवैध धन से खरीदी गई संपत्तियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मंगलवार को प्रशासन ने उनकी दो संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की।
प्रशासन के ताबड़तोड़ एक्शन से मुख्तार के कारीबियों में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार को गैंगस्टर के करीबी रफीक अहमद उर्फ टाइगर की जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की गई वो मऊ में स्थित हैं। कार्रवाई की जानकारी देते हुए मऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टीएन त्रिपाठी ने कहा कि मुख्तार अंसारी के करीबी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर की अवैध धन से खरीदी गई संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। उनकी दो अवैध संपत्तियों पर आज डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है। मऊ प्रशासन द्वारा कुर्क की गई मुख्तार के करीबी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर की अवैध धन से अर्जित संपत्ति कीमत लगभग पांच से छह करोड़ रुपये आंकी गई है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
टाइगर की कुर्क की गई संपत्ति में लगभग दो करोड़ रुपये का एक भूखंड और चार करोड़ रुपये दो मकान शामिल हैं। इन संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मऊ की ओर जारी एक आदेश में कहा गया है कि शहर कोतवाली के पठान टोला निवासी हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पुत्र हाजी वकील अहमद गैंगेस्टर एक्ट का आरोपी है और वह मुख्तार अंसारी का आर्थिक सहयोगी है। उसने आपराधिक कार्यों से अर्जित अवैध धन से अपने पिता वकील अहमद और चाचा नेसार अहमद तथा भाई नसीम अहमद और अपनी भाभी अफसाना के नाम मौजा सारहू मव जमीन खरीदी है। जिस पर आलीशान भवन का निर्माण कराया है, जो मोहल्ला पठान टोला में स्थित है।
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