यूनीफॉर्म पहने स्टूडेंट्स की पार्क और मॉल में एंट्री बैन,बाल आयोग ने जारी किया आदेश

लखनऊ, 28 जुलाई: स्कूल से भागकर मॉल, रेस्टोरेंट, मॉल और सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कड़े कदम उठाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सर्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को विद्यालय यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए। ये प्रतिबंध 12वीं तक के छात्र-छात्राओं पर लागू होगा।

Entry ban of students wearing uniforms in parks and malls in up, order issued by Child Commission

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चौधरी ने स्कूल या कॉलेज के समय में बच्चों के स्कूल ड्रेस में पार्क, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर बैन लगाने की मांग की है। सुचिता चौधरी ने अपने पत्र में लिखा है कि, उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्रा स्कूल के समय में सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी पररिस्थिति में अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है।

पत्र ने उन्होंने आगे लिखा कि, इसी वजह से सभी जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर इस आदेश पर कार्यवाही कर रिपोर्ट मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया है।

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