CBI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज की FIR
CBI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज किया मामला

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस एसएन शुक्ला और उनकी पत्नी सुचिता तिवारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दर्ज किया है। सीबीआई ने जस्टिस एसएन शुक्ला 2014-19 के बीच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक 2.45 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में ये मामला दर्ज किया है।
सीबीआई ने शुक्ला दंपत्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में कथित संलिप्तता और 2.54 रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एक नई प्राथमिकी दर्ज की है। करोड़ो की संपत्ति उनकी आय के स्रोतों से कहीं अधिक है। सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार 2014-19 के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2,54,56,786 रुपये की संपत्ति और संपत्ति अर्जित की गई थी।
सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखा है "मामले की जांच के दौरान, सूत्रों ने सूचित किया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज एसएन शुक्ला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश के रूप में एक लोक सेवक होने के नाते जानबूझकर खुद को अवैध रूप से समृद्ध किया और भ्रष्ट और अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की।
ये एफआईआर रिटायर्ड जज और उनकी कथित पत्नी सुचिता तिवारी जिनके साथ वो रह रहे हैं और सैदीन तिवारी, केश कुमारी के भाई, प्रथम शुक्ला की पत्नी और अन्य के खिलाफ ये केस दर्ज किया है।












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