यूपी चुनाव 2017: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पर दर्ज हुआ मुकदमा, जानिए क्या है मामला?
केशव प्रसाद मौर्य शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के ज्वाला देवी स्कूल में बने मतदान केन्द्र पर हाफ जैकेट में पार्टी का सिम्बल 'कमल' लगा कर वोट देने पहुंचे थे।
इलाहाबाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल अपनी जैकेट में लगाकर मतदान के लिए जाना महंगा पड़ गया। उन्होंने इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा के मतदान केन्द्र पर मतदान किया था। जांच के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और फूलपुर से पार्टी के सांसद केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है।
केशव के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज
केशव प्रसाद मौर्य शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के ज्वाला देवी स्कूल में बने मतदान केन्द्र पर हाफ जैकेट में पार्टी का सिम्बल 'कमल' लगा कर वोट देने पहुंचे थे। वह वोट देकर जब बाहर आए तो इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। बवाल तब शुरू हुआ जब मतदान केन्द्र के अंदर की तस्वीर वायरल हुई और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। इसे मामले में चुनाव आयोग गंभीर हुआ तो जांच नगर मजिस्ट्रेट अमरीश श्रीवास्तव को सौंपी गयी।
जांच में दोषी रहे केशव प्रसाद मौर्य
मीडिया में बयान देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि वह गलती से चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर चले गये और गलती का एहसास होने पर उन्होंने निशान हटा भी लिया था। चूंकि हमेशा जैकेट पर सिंबल लगा रहता है जिसके कारण वह मतदान के समय भी लगा रहा । बता दें कि भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य शहर उत्तरी के भाजपा प्रत्याशी हर्षवर्धन बाजपेयी के लिए उक्त बूथ पर वोट डालने के लिए लाव लस्कर और तामझाम के साथ पहुंचे थे। इस मामले में अमरीश श्रीवास्तव ने जांच करते हुए केशव को दोषी करार दिया और रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार को सौंपी।
सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज
संजय कुमार के पत्र पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 के तहत सिविल लाइन्स थाने में मामला दर्ज किया गया है। मालूम हो कि केशव के खिलाफ पहले से ही कई संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे थानों में दर्ज हैं।