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बाबा रामदेव को HC से तगड़ा झटका, पतंजलि का काम रोका गया

इलाहाबाद HC ने इस बाबत हलफनामा दाखिल करने को कहा है और पूछा है कि आखिर किस कानून के तहत हरे पेड़ों को जेसीबी से गिरा दिया गया हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि डीएम मौके पर जांच करें।

By Gaurav Dwivedi
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इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को बड़ा झटका दिया है। बाबा रामदेव के स्वामित्व वाली पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को लेकर कोर्ट द्वारा एक बड़ा आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर में पतंजलि कंपनी को दी गई जमीन पर किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने खत्म हो चुके कानून के तहत जमीन लेने पर मेरठ के मंडल आयुक्त से जवाब मांगा है और कहा है कि यहां किसी भी प्रकार का काम नहीं होना चाहिए।

Baba Ramdev gets tough blow from HC, Patanjali's work stopped
Baba Ramdev gets tough blow from HC, Patanjali's work stopped

बता दें कि गौतमबुद्ध नगर में पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का निर्माण 4500 एकड़ में हो रहा है। लेकिन अब कोर्ट ने बाबा के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। क्योंकि अब यहां निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। जिससे बाबा रामदेव का ड्रीम प्रोजेक्ट अधर में लटका रहेगा।
Baba Ramdev gets tough blow from HC, Patanjali's work stopped

पेड़ काटने पर भी मुसीबत

जैसा की कोर्ट को बताया गया है कि यहां कंपनी निर्माण के लिए हरे पेड़ों की कटाई की गई है। जिस पर कोर्ट ने तल्ख रूप अख्तियार कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बाबत हलफनामा दाखिल करने को कहा है और पूछा है कि आखिर किस कानून के तहत हरे पेड़ों को जेसीबी से गिरा दिया गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि डीएम मौके पर जांच करें और कोर्ट को बताएं कि कितने हरे पेड़ काटे गए और कितने बचे हुए हैं।

Baba Ramdev gets tough blow from HC, Patanjali's work stopped

जाहिर सी बात है कि अब डीएम पेड़ काटने के दौरान तैनात प्रशासनिक अफसर और पुलिस कर्मियों की भी जानकारी कोर्ट देंगे, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि लगभग 14 याचिकाएं इस मामले में डाली गई हैं। जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस अशोक कुमार की डबल बेंच सुनवाई कर रही है।

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English summary
Baba Ramdev gets tough blow from HC, Patanjali's work stopped
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