Azam Khan Jail: आजम खान की किस्मत फिर दे गई दगा! बेटे संग इस केस में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल कैद
Azam Khan Abdullah Azam Jail: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार (17 नवंबर 2025) को आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम को दो पैनकार्ड बनाने के धोखाधड़ी केस में दोषी ठहराया।
कोर्ट ने दोनों को 7 साल कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही दोनों को कोर्ट रूम से न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। अब जेल वापसी तय...

Azam Khan Jail Case: क्या है पूरा केस?
2019 में रामपुर शहर के मौजूदा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्लाह आजम ने दो अलग-अलग जन्म तारीखों वाले दो जन्म प्रमाणपत्रों के आधार पर दो पैनकार्ड बनवाए।
- पहला पैनकार्ड: 30 सितंबर 1990 जन्म तिथि
- दूसरा पैनकार्ड: 1 जनवरी 1993 जन्म तिथि
शिकायत में कहा गया कि आजम खान के इशारे पर अब्दुल्लाह ने दोनों पैनकार्ड का समय-समय पर इस्तेमाल किया। इससे पहले अब्दुल्लाह का विधायक पद भी दो फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।
कोर्ट में क्या हुआ?
- केस MP/MLA मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की कोर्ट में चला।
- दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद आज फैसला सुनाया गया।
- आजम खान और अब्दुल्लाह आजम कोर्ट में पेश हुए।
- दोपहर बाद कोर्ट ने धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के तहत दोनों को दोषी ठहराया।
- सजा: 7 साल कैद + ₹50,000 जुर्माना प्रत्येक पर।
- फैसला सुनते ही दोनों को हिरासत में लिया गया।
आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं
ये आजम खान की लगातार तीसरी बड़ी सजा है। पहले ही वो जाली जन्म प्रमाणपत्र केस में 3 साल और फर्जी पासपोर्ट केस में 10 साल की सजा काट चुके हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर थे। अब इस नई सजा के बाद उनकी जेल वापसी लगभग तय है। आकाश सक्सेना ने फैसले पर कहा, 'न्याय की जीत हुई। आजम खान साहब को कानून के सामने झुकना पड़ा।'सपा की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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