Atiq-Ashraf Murder: 15 जुलाई तक SIT दाखिल कर सकती है अपनी जांच रिपोर्ट, सच आएगा सामने

माफिया अतीक अहमद की हत्या की जांच के लिए गठित एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को इस सप्ताह के अंत तक सौंप सकती है।

Atiq Ahmed: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जल्द ही 90 दिनों की निर्धारित अवधि पूरी होने के साथ अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। 15 अप्रैल की रात अतीक और उसके भाई की पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों के कथित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के गोगी और सुंदर भाटी गिरोह जैसे आपराधिक समूहों से भी संबंध हैं।

अतीक अहमद

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर लिया गया है और 15 जुलाई तक अदालत में दाखिल किया जा सकता है।

सूत्रों की माने तों दस्तावेज़ में हमलावरों के मकसद और पिछले रिकॉर्ड का उल्लेख है। पुलिस जांच कथित तौर पर इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डालती है कि हत्याओं की योजना किसने बनाई या योजना में चौथे व्यक्ति की भूमिका क्या थी।

आरोपियों को कहां से मिले अत्याधुनिक हथियार

इसके अलावा, कथित तौर पर, पुलिस के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि तीनों ने अत्याधुनिक हथियार चलाना कैसे सीखा जिनका इस्तेमाल अपराध में किया गया था और उन्हें कैमरा और माइक्रोफोन कहां से मिला जिसका इस्तेमाल वे खुद को मीडियाकर्मियों के रूप में छिपाने के लिए करते थे।

हमलवरों का सम्पर्क सुंदर भाटी और गोगी गिरोह से

सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों के कथित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आपराधिक समूहों जैसे गोगी और सुंदर भाटी गिरोह से भी संबंध है। पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ की सनसनीखेज हत्याओं के पीछे का मकसद प्रसिद्धि और पैसा कमाना था। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक की मीडिया कवरेज देखने के बाद हमलावरों ने उसे खत्म करने और बड़ा नाम कमाने की योजना बनाई।

जांच के लिए बनी थी हाइलेवल एसआईटी

राज्य सरकार ने अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए एसआईटी के अलावा न्यायिक आयोग का भी गठन किया है। न्यायिक आयोग के सदस्यों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबा साहब भोसले, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी, आईपीएस सुबेश कुमार सिंह और पूर्व जिला न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सोनी शामिल हैं।

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