जवाहर बाग कांड: CBI को HC की कड़ी फटकार, जांच अधिकारी तलब
सीबीआई पूरी तरह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर चुप्पी साधे हुए है। कोर्ट का कहना है कि कम से कम सीबीआई स्तर की जांच में लापरवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती।
इलाहाबाद। मथुरा के जवाहर बाग कांड को लेकर दाखिल स्टेट्स रिपोर्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जांच अधिकारी को भी तलब किया है। अब 7 मई को जांच अधिकारी हाईकोर्ट के सवालों का सामना करेंगे। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर बाग मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये मामला बेहद संगीन है। कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि लापरवाही न बरती जाए लेकिन जो स्टेट्स रिपोर्ट सबमिट की गई वो कोर्ट को संतोषजनक नहीं लगी।


2 महीने से लटकी है डीएनए रिपोर्ट
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने शुरू की तो सीबीआई की सबसे कमजोर कड़ी डीएनए जांच रिपोर्ट की रही। 15 दिन में रामवृक्ष यादव और उसके परिवार के सदस्यों की डीएनए रिपोर्ट आनी थी। लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई। जिससे मामले में सस्पेंस बना हुआ है। सीबीआई पूरी तरह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पर चुप्पी साधे हुए है। कोर्ट का कहना है कि कम से कम सीबीआई स्तर की जांच में लापरवाही की उम्मीद नहीं की जा सकती। दरअसल रामवृक्ष यादव और उसके परिवार के सदस्यों की डीएनए जांच के सैंपल हैदराबाद और लखनऊ भेजे गए थे। लेकिन सीबीआई को जांच रिपोर्ट मिले लगभग दो महीने को हैं, जिसपर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं।


दो मार्च से हो रही है सीबीआई जांच
जवाहर बाग कांड में पुलिस की विवेचना में कई खामियों के कारण कोर्ट ने सीबीईआई जांच के आदेश दिए थे। जांच दो मार्च से सीबीआई को मिल गई है। सीबीआई ने 6 महीने का समय भी मांगा है और बताया कि दो टीमें सच तलाश रही हैं। बता दें कि जवाहर बाग कांड में पुलिस ने 101 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, उसके बाद मामला अदालत पहुंच गया था।
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