हाईकोर्ट ने ठुकराई मुन्ना बजरंगी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग
इलाहाबाद। पूर्वांचल के कुख्यात डॉन प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी मर्डर केस की CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी वह तकनीकी कारण सामने नहीं आ सके हैं जिसके चलते यह याचिका खारिज हुई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी है कि वह नए सिरे से डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल कर सकते है।

एडवोकेट स्वाति अग्रवाल ने एकल पीठ से डिवीजन बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने नई याचिका को डबल बेंच में दाखिल करने का मौका दिया है। एडवोकेट स्वाति अग्रवाल की माने तो मुन्ना बजरंगी की पत्नी व भाई की तरफ से सोमवार तक हाईकोर्ट की डबल बेंच में नई अर्जी दाखिल की जाएगी।
मुन्ना बजरंगी के वकील ने दाखिल की याचिका
कुख्यात डॉन प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट के वकील स्वाति अग्रवाल ने इस केस को फाइल किया है। उससे पहले 16 मई को मुन्ना बजरंगी की ओर से सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में स्वाति अग्रवाल ने एक याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई 9 जुलाई को होनी थी, लेकिन उसी दिन बागपत जेब में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मुन्ना बजरंगी के वकील स्वाति अग्रवाल ने हाईकोर्ट में मेंशन कर अदालत को इसकी जानकारी दी।
परिजनों को मिले मुआवजा
एडवोकेट स्वाति अग्रवाल ने कोर्ट से हत्या की इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में असलहा कहा से पहुंचा इसकी भी जांच की जाये। उन्होंने परिजनों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस एसडी सिंह की एकलपीठ ने की। सुनवाई करते हुए जस्टिस एसडी सिंह की एकलपीठ ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है।












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