हाईकोर्ट के जज की पत्नी के नाश्ते में निकला था कीड़ा, अब एयर इंडिया पर को देना पड़ेगा इतना जुर्माना
इलाहाबाद। ट्रेन या विमान में खानपान की चीजों में अक्सर कीड़ा या फिर गंदगी निकलने की शिकायत सुनने में आती है। हद तो तब होती है जब खाने पीने की चीजों में लापरवाही के बाद भी सीनाजोरी का मामला सामने आता है। अक्सर ऐसा होता है कि गलती के बाद भी खाना परोसने वाली संस्था आसनी से बच निकलती है। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। क्योंकि इस बार की हवाई यात्रा में शिकार हाईकोर्ट की जज बनी थीं। जज की पत्नी के नाश्ते में जब कीड़ा निकला तो उन्होंने इस पर पहले फटकार लगाई और जहाज में शिकायत की और फिर उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम इलाहाबाद ने यात्रा प्रदाता एयर इंडिया पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

क्या था कीड़े का मामला
मामला 8 जून 2008 का है। इलाहाबाद हाइकोर्ट के जज एमके मित्तल की पत्नी डॉ. नीलम मित्तल ने कोलकाता से पार्ट ब्लेयर का सफर तय किया। इसके लिए उन्होंने 12, 290 का टिकट ख़रीदा। 6:30 बजे फ्लाइट रवाना हुई तो नियमानुसार रास्ते में यात्रियों को नास्ता दिया गया। नीलम ने नास्ता खाना शुरू किया तभी नास्ते में कीड़ा देख वह चीख पड़ीं। डॉ. नीलम ने कीड़े वाला नास्ता देने पर कड़ा एतराज जताया। इसके बाद एयरइंडिया की ओर से दोबारा कुछ खाने को नहीं दिया गया। इससे परेशान डॉ. नीलम ने इलाहाबाद पहुंचने पर उपभोक्ता फोरम की शरण ली। जहां आज जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुखलाल एवं सदस्य सुमन पांडेय ने एयर इंडिया पर एक लाख रुपया हर्जाना लगाया है। एयर इंडिया को दो माह के भीतर डॉ. नीलम मित्तल को एक लाख रुपये मानसिक पीड़ा के लिए तथा मुकदमा लड़ने का खर्चा पांच हजार रुपये हर्जाने के तौर पर देना होगा। ऐसा न करने पर एयर इंडिया को आठ प्रतिशत ब्याज का भी सामना करना पड़ेगा।












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