नाबालिग लड़कियों से दरिंदगी: सूरत में सौतेले पिता को 5 साल और पड़ोसी को 14 साल सजा
सूरत। गुजरात में सूरत की सेशन कोर्ट का नाबालिग लड़कियों से दरिंदगी के 2 मामलों पर फैसला आया। कोर्ट ने एक केस में लड़की के सौतेले पिता को पांच साल कैद की सजा सुनाई। वहीं, दूसरा केस पड़ोसी द्वारा लड़की से दरिंदगी का था, जिसके लिए दोषी को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बता दिया जाए कि, नए साल 2021 के पहले ही दिन यहां सेशन कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषियों की सजा का फैसला दिया।

संवाददाता ने बताया कि, सौतेले पिता द्वारा लड़की से दुष्कर्म करने का मामला मानदरवाजा का है। जहां 30 वर्षीय सौतेले पिता ने 11 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि, उस बेटी की मां ने 2006 में लव मैरिज की थी। उसके पति की मौत हो गई थी, तो वह अपने दो बच्चों के साथ मानदरवाजा में रहने लगी। जहां उसकी अजय सीरसाढ़ नाम के व्यक्ति से दोस्ती हो गई। 2019 की बात है, जब अजय ने उसकी 11 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था। इसी मामले में अजय को कोर्ट ने अब सजा सुनाई है।

वहीं, कतारगाम इलाके के एक 25 वर्षीय युवक ने अपने पड़ोस की 13 साल की नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाया था। उसने लड़की को शादी का झांसा देकर किया था। सेशन कोर्ट ने उस युवक को 14 साल की सजा सुनाई है। वह युवक कतारगाम में हीरे के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक है।












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