Wrestlers Protest: साक्षी मलिक ने किया 'महिला सम्मान महापंचायत' ऐलान, 28 मई को संसद घेरने की तैयारी

Wrestlers protest Mahila mahapanchayat: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों द्वारा न्याय की मांग लगातार की जा रही है। एक महीने के अधिक समय से पहलवान यहां धरणा प्रदर्शन दे रहे हैं।

Wrestlers Protest

Wrestlers Protest latest updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस दिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान वहां जाकर धरणा देंगे। प्रदर्शनकारी पहलवान महिला सम्मान पंचायत का ऐलान किया है। पहलवान साक्षी मलिक ने शुक्रवार को नए संसद भवन पर जाकर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है।

साक्षी मलिक ने किया ऐलान: दिल्ली में पहलवानों के महिला महापंचायत की तैयारियां शुरू कर दी गई है। पहलवान साक्षी मलिक ने जंतर-मंतर पर कहा कि हम 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला सम्मान महापंचायत कर रहे हैं। इस महापंचायत को हम शांतिपूर्ण रखेंगे। इस महापंचायत के दौरान हमारा इरादा किसी भी तरह के हिंसा को करना नहीं है।

साक्षी मलिक ने कही यह बात: साक्षी मलिक ने कहा कि हरियाणा और पंजाब से आने वाले किसान मजदूर सुबह 11 बजे तक सिंधू बॉर्डर तक पहुंचेंगे। हरियाणा की खाप पंचायतें टिकरी बॉर्डर पर सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। उत्तर-प्रेदेश से आने वाले किसान और खाप पंचायतें सुबह 11 बजे तक हाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचेंगे। इसके अलावा राजस्थान से आने वाले खाप पंचायतें भी जंतर-मंतर पर पहुंचेगी।

दिल्ली पुलिस ने भी की तैयारी: इस प्रदर्शनकारी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस प्रोटेस्ट के लिए पुलिस की मंजूरी नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को पंचायत आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन नई संसद का उद्घाटन करेंगे।

बॉर्डर सील करेगी पुलिस: मीडिया एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक 28 मई के पहले ही दिल्ली पुलिस बॉर्डर सील कर देगी। दिल्ली पुलिस शांति व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि वह बाहर से आने वाले लोगों को रोकने की कोशिश करेगी।

यह है पूरा मामला: बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। सिंह पर एक मामला पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। पीड़िताओं के बयान के आधार पर जांच में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है।

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