Satna News : रामनगर गोलीकांड के फैसले में छोटा पड़ गया कोर्टरूम, BJP नेता समेत 48 लोगों को 7 साल की सजा
Ramnagar
golikaand
:
मध्य
प्रदेश
के
सतना
जिले
के
बहुचर्चित
रामनगर
गोली
कांड
मामले
का
फैसला
20
वर्षों
बाद
बुधवार
को
फैसला
आया
है।
मामले
में
बीजेपी
नेता
अरुण
द्विवेदी
समेत
65
लोग
नामजद
आरोपी
बनाये
गए
थे।
इसके
अलावा
करीब
2500
अज्ञात
लोग
बनाये
गए
थे
आरोपी,
द्वितीय
अपर
जिला
एवं
सत्र
न्यायाधीश
अजीत
कुमार
तिर्की
ने
रामनगर
गोली
काण्ड
में
सभी
आरोपियों
को
पुलिस
द्वारा
लगाई
गई
धाराओं
के
तहत
सभी
को
दोषी
माना
गया।
सभी
48
लोगों
को
7
वर्ष
की
सजा
और
चार
हजार
रुपये
के
अर्थदण्ड
से
दंडित
किया
है।
जानिए पूरा मामला
दरअसल 20 वर्ष पहले रामनगर निवासी महेश स्कूल ने 30 अगस्त 2002 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन डॉक्टरों द्वारा शव का पोस्टमार्टम 2 सितंबर तक नहीं किया गया। इससे नगरवासी आक्रोशित हो गए, नगर वासियों ने डॉक्टरों द्वारा शव का पोस्टमार्टम 3 दिन बाद भी न करने से गुस्साए हुए थे और यह गुस्सा इस कदर बढ़ गई कि पथराव व गोलीबारी की घटना घटित हो गई, जिससे 3 ग्रामीणों सतेंद्र गुप्ता, रामशिरोमणि शर्मा व मणि चौधरी की मौत हो गई, साथ ही तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। जवाब में ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर पत्थर बरसाये गए, जिसमें तत्कालीन एसपी राजाबाबू सिंह व तत्कालीन कलेक्टर एसएन मिश्र को भी चोट आई थीं।
इस बवाल में 3 नगर वासियों की गई थी जान
रामनगर में हुआ यह गोलीकांड बहुद भयानक घटना थी, शव का पोस्टमार्टम न किये जाने से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया कि 3 नगर वासियों की जान चली गई। साथ ही पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसमें 1 ही घटना में 6 अलग-अलग मामला दर्ज किए गए। इसमें बीजेपी नेता अरुण द्विवेदी समेत 65 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इनके विरुद्ध 32 धाराएं लगाई गईं। 20 वर्षों में 5 प्रकरणों का फैसला आ चुका था। इसमें सभी आरोपित दोष मुक्त पाये गए थे। सिर्फ 6वां और आखिरी मामला बचा था।
65 आरोपी किए गए थे चिन्हित
आखिरी मुकदमा उपद्रव मचाने, बलवा करने तथा पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस पार्टी पर हमला करने का है। इसमें थाना रामनगर में आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 307, 323, 294, 353, 333, के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। समूचे प्रदेश को झकझोर देने वाले रामनगर गोलीकांड में कुल 65 आरोपी चिन्हित किए गए थे। बीजेपी नेता अरूण द्विवेदी,सिद्दिकी कुन्नू, सतेंद्र शर्मा , शिवा मिश्रा, हसीनुद्दीन समेत कुल 65 आरोपी पुलिस ने बनाए थे। इन आरोपियों में से रामनाथ गुप्ता समेत कई लोगों की प्रकरण की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
आरोपियों के परिजनों को कोर्ट परिसर में घुसने नहीं दिया
अमरपाटन न्यायालय में पहली बार 1 साथ इतने लोगों को सजा सुनाई गई। आरोपियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें कोर्ट के बरामदे में बैठाया गया। आरोपियों से मिलने के लिए बड़ी संख्या में उनके परिवार समेत पहचान वाले लोग भी कोर्ट पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें कोर्ट की बिल्डिंग में नहीं घुसने दिया। बाहर के खिड़की से ही मिलने दिया।
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