लाड़ली बहना: 23 साल से ऊपर उम्र हैं तो ट्रैक्टर का नंबर दर्ज कराना होगा, कोई दस्तावेज नहीं लगेगा
मध्य सरकार की मास्टर स्ट्रोक लाड़ली बहना योजना के दूसरे चरण में 21 साल से 23 साल के बीच की महिलाएं और 23 साल से ऊपर की ऐसी महिलाएं जिनके घर में ट्रेक्टर है, उनके पंजीयन प्रारंभ हो गए हैं। अब ऐसी महिलाएं जो 23 से ऊपर हैं और पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, उनके परिजन ट्रेक्टर की तलाश कर रहे हैं। हालांकि शासन के नियम हैं कि पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के समय ट्रैक्टर का नंबर भी डालना होगा। ट्रैक्टर मालिक का नाम समग्र परिवार आईडी में शामिल होना चाहिए।

लाड़ली बहना योजना के नियमों में संशोधन के बाद शिवराज सरकार ने प्रदेश में ऐसी लाखों महिलाओं को लाभ दिलाने का निर्णय किया है, जिसमें 21 साल से 23 साल तक की विवाहित महिलाएं और 23 साल से ऊपर की ऐसी महिलाएं जिनके घर में ट्रैक्टर है, वे महिलाएं भी पात्र होंगी। बीती रोज 25 जुलाई से योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में कुछ महिलाएं जो पहले राउंड में पंजीयन से चूक गईं थीं, वे भी रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहीं, लेकिन पोर्टल पर 23 साल उम्र से ऊपर की महिलाओं के रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं ले रहा है। इस श्रेणी में केवल ट्रैक्टर की पात्रता वाली महिलाएं ही पंजीयन करा सकेंगी।
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ऑनलाइन पंजीयन आसानी से हो रहे, महिलाएं परेशान न हो
लाड़ली बहना योजना में शासन ने दो श्रेणियों में पंजीयन खोले हैं, इसमें पहला 21 से 23 साल की विवाहिताएं व 23 साल से ऊपर की ऐसी महिलाएं जिनके घर में ट्रैक्टर है, इनके पंजीयन ही होंगे। ट्रेक्टर का नंबर जरूर पंजीयन के दौरान देना होगा। पहले की तरह, उन्हीं सेंटरों पर आसानी से पंजीयन हो रहे हैं। इसमें कोई अलग से दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है।
- बृजेश त्रिपाठी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, सागर












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