घर से स्कूल के लिए निकली 10वीं की छात्रा को रास्ते से होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म, 10 साल कैद
रोहतक। हरियाणा में रोहतक की अदालत ने एक शख्स को छात्रा से दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया। जहां अदालत ने दोषी पर 3 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जज ने कहा कि, जुर्माना न देने की एवज में 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक, यहां कलानौर थाना क्षेत्र में करीब साढ़े 3 साल पहले एक छात्रा को एक क्लीनिक संचालक अपनी वैन में अगवा कर ले गया था। छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह घर से स्कूल के लिए निकली थी। उसी दौरान रास्ते से उसे उठाया गया। दो व्यक्ति उसे महम के एक होटल में ले गए। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ पुलिस के समक्ष शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने क्लीनिक संचालक और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने जांच में पाया था कि, पीड़िता के आरोप सही थे, वो जब स्कूल जा रही थी तो रास्ते से 2 व्यक्तियों ने उसको जबरदस्ती वैन में डाल लिया था। उसके बाद महम के एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि, अदालत ने दूसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जिस आरोपी को दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया, उसे अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। यह सजा दोषी क्लीनिक संचालक को जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने सुनाई और उसपर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यदि दोषी जुर्माना नहीं देता है त उसे 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।