Rewa News: हत्यारी बहू को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, हंसिया से 95 बार सास को काटी थी
Rewa News: मध्य प्रदेश के रीवा में अदालत ने एक महिला को मौत की सजा सुनाई है। घरेलू झगड़े के बाद बहू ने सास की धारदार हथियार से हत्या की थी। 2022 में हुई इस खौफनाक वारदात में मृतक महिला के शरीर पर हंसिया से 95 बार वार किया गया था।
रीवा जिला अदालत में चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने कंचन कोल को हत्या का दोषी करार दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने जानकारी दी कि कंचन ने 50 वर्षीय अपनी सास की हत्या की थी। वारदात 12 जुलाई 2022 की है। मंगावा पुलिस थाना क्षेत्र के अतरैला गांव में घरेलू झगड़े के बाद घटना को अंजाम दिया गया था।

पीड़िता उस समय घर में अकेली थी। बाद में महिला के बेटे ने पुलिस को जानकारी दी और मां को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। शासकीय एडवोकेट के मुताबिक पीड़िता सरोज कोल के पति वाल्मिक कोल को भी सह आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि उसने बहू को हमले के लिए उकसाया था। हालांकि, सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया।
कंचन को 14 जुलाई 2022 को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया और उस पर IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाया गया। तब से वह रीवा जेल में बंद है। उसका ढाई साल का बच्चा भी उसके साथ जेल में है।












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