रांचीः सवारियों से भरी बस और कार की हुई सीधी टक्कर, दंपति सहित तीन लोगों की मौत

रांची। झारखंड की राजधानी रांची के सरायकेला चौका सड़क पर घाटदुलमी के पास शनिवार को सवारियों से भरी बस एक कार से सीधे टकरा गई। इस भीषण हादसे में कार सवार दंपति सहित तीन लोगों की मौत हो गई। दंपति भांजा के साथ अपने चाचा के घर जगन्नाथपुर जा रहे थे और इसी दौरान हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में दंपति का 5 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बस ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान फिरोज अंसारी, उनकी पत्नी रेशमा परवीन और 35 वर्षीय भांजा समीर अंसारी के रूप में हुई है।

jharkhand road accident three people died

सभी चांडिल थाना क्षेत्र के गौरांगकोचा और तिरूल्डीह के रहने वाले थे। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद घायल बच्चे को जमशेदपुर स्थित टीएमएच में भर्ती कराया गया है। दिव्य ज्योति नाम की बस रांची की तरफ और कार में सवार लोग जगन्नाथपुर की तरफ जा रहे थे।

रेप के मामले में युवक को आजीवन कारावास

वहीं शुक्रवार को 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में रांची के पोक्सो के स्पेशल जज कषिका एम प्रसाद ने शुक्रवार को दोषी जाबर आलम को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त को भादवि की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और पोक्सो की धारा 4 व 6 के तहत 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, अलग से 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त डेढ़ साल की सजा काटनी पड़ेगी। कोर्ट ने अपने फैसले में अभियुक्त को सुनाई गई सभी सजा को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया है। इस मामले में अभियुक्त को अदालत ने 7 सितंबर को दोषी ठहराया था।

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