आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की जमानत याचिका हुई खारिज, जानिए मामला
रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रामपुर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडीजे-6 की कोर्ट ने दो पैनकार्ड और दो पासपोर्ट मामले में ये याचिका खारिज की है। बता दें कि इसी मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद है।

आजम खान के वकील खलीउल्लाह ने बताया कि आज 4 मामलों में जमानत पर सुनवाई हुई। इसमें तीन मामले पासपोर्ट और पैनकार्ड से संबंधित थे, ये तीनों ही मामलों में कोर्ट ने जमानत की मांग खारिज कर दी है। इसमें आजम खान और अब्दुल्ला खान की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी। वहीं एक अन्य मामले में आजम खान को जमानत मिल गई है। ये केस यतीमखाने से संबंधित है।
ये है पूरा मामला
बीजेपी नेता आकाश सक्सेना द्वारा लिखवाई गई एफआईआर के मुताबिक आजम के पुत्र अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बने हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र आजम और उनकी पत्नी तजीन के शपथपत्र के बाद 28 जून 2012 को नगर पालिका परिषद रामपुर से जारी किया। इस जन्म प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला का जन्मस्थान रामपुर दिखाया गया है। वहीं दूसरा जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल के बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर नगर निगम लखनऊ ने 21 जनवरी 2015 को जारी किया। लखनऊ नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र भी आज़म के शपथपत्र के बाद जारी हुआ था। ये जन्म प्रमाणपत्र डुप्लीकेट के तौर पर जारी हुआ था। एफआईआर में आरोप है कि रामपुर से बने जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अब्दुल्लाह आजम का पासपोर्ट बना, जिस पर उन्होंने विदेश यात्राएं की। वहीं लखनऊ से बने जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जौहर यूनिवर्सिटी की तमाम मान्यताएं और फायदे लिए गए। एफआईआर के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत 2 जन्म प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बनवाए गए।
मंगलवार को दो मामलों में मिली थी जमानत
इससे पहले मंगलवार को रामपुर कोर्ट ने यतीमखाने से जुड़े दो मामलों में आजम खान की जमानत मंजूर कर ली थी। आजम खान के वकील खलील उल्लाह ने बताया कि आज दो मामलों में बेल हुई है, जिसमें एक मामला थाना कोतवाली से जुड़ा है, उसमें जमानत मंजूर हो गई है। वहीं दूसरा केस थाना अजीमनगर से जुड़ा केस है। दोनों ही केसों में डकैती और जबरन घर से निकालने के आरोप हैं। इनमें दोनों ही मामले में जमानत मंजूर हो गई है।
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