आजम खान की पत्नी-बेटे सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, सरकारी जमीन के हेरफेर का मामला

रामपुर। सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब सरकारी जमीन के हेरफेर के मामले में आजम खान की पत्नी तजीम फातिमा, बेटे अब्दुल्लाह आजम और तत्कालीन सभापति सहित तीन लोगों के खिलाफ सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया है।

FIR against azam khan wife and son in govt land conspiracy in rampur

क्या है पूरा मामला

कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के विकास भवन के बराबर एक सरकारी जमीन पर क्वालिटी बार रेस्टोरेंट था, जिसको आजम खान ने अपनी सत्ता में रहते हुए अपनी पत्नी के नाम आवंटन कर उनको किराएदार बना दिया था। इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी, जिस पर जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाई गई। इस आधार पर जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व निरीक्षक अंगनराज की ओर से आजम खान की विधायक पत्नी तजीम फातिमा, उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान और तत्कालीन सभापति सैयद जफर अली जाफरी इन तीनों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइंस में धारा 420, 467, 468, और 471 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

क्या कहते हैं अपर जिलाधिकारी

इस मामले में अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता ने बताया कि सैयद जफर अली जाफरी जो तत्कालीन सभापति थे वे तजीम फातिमा और अब्दुल्लाह आजम इनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। यह मामला क्वालिटी बार से संबंधित मामला है। वे जमीन जेरे इंतजामियां जिलाधिकारी रहा है, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से भी वे जमीन इंतजामियां जिलाधिकारी के नाम दर्ज है। उसी को जिला सहकारी संघ लिमिटेड ने नीलाम दर्शाया हुआ है, उसी के आधार पर दिया गया है। तत्कालीन नगर विकास मंत्री के रूप में कार्यवृत्त जारी हुआ था इस मामले की उप जिलाधिकारी ने जांच की जांच में पाया गया कि जो कागजात है उसका जेरे इंतजामियां जिलाधिकारी के नाम है। अब इस मामले में तजीम फातिमा, अब्दुल्लाह आजम और तत्कालीन सभापति जफर अली जाफरी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

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