सीतापुर जेल में ही रहेंगे आजम और बेटे अब्दुल्ला, कोर्ट ने पत्नी तंजीन फातिमा पर निर्णय प्रशासन पर छोड़ा
रामपुर। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल शिफ्ट करने के मामले में रामपुर की एडीजे 9 कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान और उनके परिवार की आपत्ति को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल में ही रखने का आदेश दिया है। वहीं, तंजीन फातिमा के बारे में निर्णय प्रशासन पर छोड़ा है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन चाहे तो रामपुर रखें या सीतापुर। अब 13 मार्च को आजम खान को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।
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कोर्ट ने खारिज की आपत्ति
सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि रामपुर जेल से शिफ्ट करने के मामले में आजम खान के वकील द्वारा आपत्ति लगाई गई थी कि उनको गलत शिफ्ट किया है। इस मामले में बहस हुई और बहस के बाद कोर्ट ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम को वहीं रखने का निर्णय दिया है। तंजीन फातिमा के बारे में निर्णय प्रशासन पर छोड़ा है। चाहें वह रामपुर रखें या सीतापुर।
जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई
उन्होंने बताया कि बुधवार को एडीजे 9 में स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में तंजीन फातिमा, अब्दुल्लाह आजम और आजम खान की क्वालिटी बार मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब जमानत के मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। वहीं, शत्रु संपत्ति के मामले में भी जमानत याचिका लगी है, जिस पर 7 मार्च को सुनवाई होनी है और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। सरकारी वकील ने बताया कि आजम खान की 13 मार्च को कोर्ट में पेशी है।












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