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राजस्थान सरकार ने Full Lockdown का किया ऐलान, जानें क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद?

जयपुर, मई 7: देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। जिस वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विशेषज्ञ लगातार केंद्र सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन केंद्र ने पूरा मामला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। जिसके बाद ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की हैं। इस बीच गुरुवार रात को राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत राज्य में 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक पूरा लॉकडाउन रहेगा।

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    शादी को लेकर ये नियम

    शादी को लेकर ये नियम

    • 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, गैर जरूरी दुकानें आदि बंद रहेंगी।
    • विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएं। विवाह से संबंधित किसी तरह के समारोह, डीजे, बारात, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।
    • सरकार ने कोर्ट मैरिज की अनुमति दी है, जिसमें अधिकतम 11 लोग शामिल हो सकते हैं। इसकी सूचना covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी।
    • शादी के लिए टेंट, हलवाई आदि से संबंधित सामानों की होम डिलीवरी नहीं होगी।
    • मैरिज गार्डन, मैरिज हाल आदि बंद रहेंगे। जो पैसा उन्होंने आयोजनकर्ताओं से एडवांस लिया है उसे लौटाना होगा या फिर आगे की तारीख पर उसी पैसे से आयोजन होगा।
    धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

    धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

    • सरकार के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में कई मामले सामने आए हैं, ऐसे में मनरेगा कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे।
    • सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। घरों पर रहकर पूजा करने की अपील।
    • अस्पताल में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग गाइडलाइन लाएगा।
    • सिर्फ मेडिकल वाहनों को छूट मिलेगी, बाकी सभी वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध।
    • अंतरराज्यीय और राज्य के अंतर सामान को लाने, ले जाने वाले वाहन चलेंगे, लेकिन नियमों के मुताबिक ही उनकी अनलोडिंग का काम होगा।
    बाहर से आने वालों के लिए ये नियम

    बाहर से आने वालों के लिए ये नियम

    • राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर एक-दूसरे जिले, गांव या शहर में जाने पर प्रतिबंध।
    • राज्य के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उन्हें निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देनी होगी। संदिग्ध पाए जाने पर 15 दिन संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा।
    • श्रमिकों का पलायन ना हो, इसके लिए उद्योगों और निर्माण से संबंधित इकाइयों को कार्य करने की अनुमति। श्रमिकों से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी।
    • 30 अप्रैल को जो जन अनुशासन पखवाड़ा के नियम लागू हुए थे, वो भी जारी रहेंगे।
    • डीएम कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर जिले में अपने हिसाब से पाबंदियां लगा सकते हैं।

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