Prevention of Corruption ACT: राजस्थान में जारी हुई केंद्र सरकार की SOP, सीएम गहलोत ने किया ये Tweet
जयपुर, 29 मई। राज्यहित में राजस्थान की गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की मानक प्रक्रिया को राज्य में भी लागू कर दिया है। जिसके बारे में बकायदा ट्वीट करके सीएम गहलोत ने लोगों को बताया है।
उन्होंने रविवार को ट्वीट करके कहा कि 'राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17 (ए) के क्रम में जारी मानक प्रक्रिया को प्रदेश में भी लागू किया है ताकि लोकसेवक निर्भीक होकर अपने आधिकारिक दायित्वो का निर्वहन कर सकें।' मालूम हो कि राजस्थान से पहले मिजोरम, हिमाचल, एमपी और हरियाणा में ये लागू हो चुका है।
एनसीबी को कुछ गाइलाइन को फॉलो करना होगा
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की एसओपी जारी होने के बाद अब अगर राज्य में शासन के किसी भी कामों पर उंगली उठने या शिकायत होने पर एनसीबी अगर जवाब सवाल करती है तो उसे कुछ गाइलाइन को फॉलो करना होगा। इस अधिनियम के अनुसार अब एनसीबी मंत्रीगण, विधायक या एनसीबी के अधिकारी ही जांच-पड़ताल या पूछ-ताछ कर पाएंगे लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये रूल ट्रैप केसों पर लागू नहीं होगा।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018
मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 को संशोधित किया गया है, जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के रूप में मूल रूप से जाना जाता था। इसके संशोधन में सेक्शन 17A(1) को शामिल किया गया है, जिसके द्वारा सरकार से भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए शासकीय बॉडी के खिलाफ पहले परमिशन लेनी होगी, इसलिए कुछ दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।