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हिरण शिकार मामलाः सजा के खिलाफ सलमान की अपील पर सुनवाई रही अधूरी

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जोधपुर। काकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ अपील पर शुक्रवार को जिला एवं सेशन कोर्ट जोधपुर में समय के अभाव के चलते सुनवाई अधूरी रही। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से सलमान खान को आर्म्स एक्ट मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर भी सुनवाई टल गई।

jodhpur Deer hunting case: Salmans plea against the punishment was not heard incomplete

सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता ने जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में सलमान को विदेशी यात्रा करने की स्थाई अनुमति देने की मांग करते हुए एक अर्जी पेश की। इस अर्जी सहित सहित दोनों अपीलों पर अब शनिवार को सुनवाई होगी। सलमान के अधिवक्ता महेश बोड़ा ने कांकाणी हिरण शिकार मामले में कोर्ट में कहा कि घोड़ा फार्म और भवाद शिकार मामले में हाईकोर्ट ने फैसले में मुख्य गवाह हरीश दुलानी की गवाही को विश्वसनीय नहीं माना था।

उन्होंने कहा कि जिस दिन शिकार की घटना बताई जा रही है उस दिन सलमान के हथियार मुम्बई में थे जब हथियार मुम्बई मे थे तो आखिर शिकार हुआ कैसे? मामले में समय अभाव के चलते बहस पूरी नही हो पाई। इधर, सलमान खान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित द्वारा आर्म्स एक्ट मामले में बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की ओर से पेश की गई अपील पर भी समय अभाव के चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले में कल डीजे ग्रामीण कोर्ट मे कल फिर सुनवाई होगी।

सलमान को बिना अनुमति विदेश जाने की छूट देने की लगाई अर्जी

सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता महेश बोड़ा ने कोर्ट के समक्ष एक अर्जी पेश कर सलमान को विदेश यात्रा पर जाने की स्थाई अनुमति की मांग करते हुए सीजेएम कोर्ट के फैसले में सलमान पर बिना अनुमति विदेशी यात्राओं पर लगी रोक को हटाने की मांग की। इस अर्जी में भी हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश का हवाला दिया गया। जिसमें सलमान को सुनवाई के दौरान विदेश जाने के लिए बार बार अनुमति लेने से निजात मिल गई थी। आज कांकाणी हिरण शिकार व आर्म्स एक्ट दोनों मामले में सुनवाई थी। जिसके चलते सलमान की ओर से दो हाजरी माफी पेश की गई

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English summary
jodhpur Deer hunting case: Salman's plea against the punishment was not heard incomplete
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