Rajasthan News:पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का पारिवारिक विवाद पहुंचा कोर्ट, 28 मई को इस कोर्ट में होगी सुनवाई

Rajasthan News: राजस्थान में परिवारिक झगड़े से शुरू हुआ पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का विवाद पहले पूर्व सीएम गहलोत तक पहुंचा और आज आखिर में कोर्ट मेंं पहुंच गया। भरतपुर में पूर्व राज राजपरिवार का यह विवाद आज एसडीएम कोर्ट में पहुंच गया।

एसडीएम कोर्ट में शुक्रवार को इस चर्चित पारिवारिक विवाद की सुनवाई थी लेकिन उपखंड अधिकारी ने तारीख को बढ़ाते हुए अगली तारीख 28 मई दी गई है।

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भरतपुर पूर्व राजपरिवार के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने वरिष्ठ नागरिक होने के चलते अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में भरण पोषण के लिए प्रति माह पांच लाख रुपए देने की याचिका लगाई थी।

पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के वकील यशवंत सिंह फौजदार ने बताया कि एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर कर वरिष्ठ नागरिक सदस्य होने के चलते भरण पोषण के लिए पत्नी दिव्या और पुत्र अनिरुद्ध से प्रति माह पांच लाख रुपए की मांग की है।

20 मई को कोर्ट में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी और पुत्र की ओर से किए गए वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि यह याचिका इस कोर्ट में चलने लायक नहीं है। इसी को लेकर पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह की ओर से हमारे द्वारा जवाब पेश किया गया है।

दोनों पक्षों के वकीलों की बहस हुई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा इस मामले के फैसलों को पेंडिंग रखा गया है। अगली तारीख 24 मई दी गई थी।

शुक्रवार को दोनों पक्षों के वकील तारीख पर पहुंचे और एसडीएम ने मामले की फाइल को पढ़ने के लिए कुछ दिन का समय और लगेगा इसके चलते उन्होंने अगली तारीख 28 मई दी गई है।

भरतपुर का पूर्व राज परिवार में आपसी मतभेद और संपत्ति को लेकर उलझा हुआ है। परिवार के मुख्य भरतपुर के पूर्व राजपरिवार के महाराज विश्वेन्द्र सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे पे आरोप लगाया है की अपने ही महल से उन्हें बेदखल कर दिया गया है।

पहले पत्नी और बेटे ने उन्होंने महल में बंधक बना के रखा फिर उनका खाना पीना बंद कर दिया। उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह पर भी आरोप है की उसने अपने पिता विश्वेन्द्र सिंह के साथ मार पीट की है। उन्होंने महल से बेदखल कर दिया।

विश्वेंद्र सिंह के कपडे पहाड़ दिए और उनका सामान महल के बहार फ़ेंक दिया। अब यह मामला एसडीएम कोर्ट में है। इसकी तारीख 28 मई है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर क्या फैसला होता है।

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