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Bhilwara Bhatti kand: नाबालिग को भट्टी में जिंदा जलाने के केस में दो भाई दोषी, सात आरोपी बरी

Bhilwara Bhatti kand: राजस्‍थान के भीलवाड़ा के बहुचर्चित भट्टी कांड में शनिवार को पोस्को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दो सगे भाइयों को नाबालिग को गैंगरेप के बाद जिंदा भट्टी में जलाने का दोषी माना है जबकि सात आरोपियों को बरी कर दिया है। दोषियों की सजा को कितनी सजा सुनाई गई है। इसका फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है।

जानकारी के अनुसार साल 2023 में दो अगस्‍त को यह दिल दहला देने वाला केस सामने आया था। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी पुलिस थाना इलाके के गिरडिया पंचायत की एक नाबालिग खेत में बकरी में चराने गई थी।

Bhilwara Bhatti case

तब दो आरोपियों कालू और कान्‍हा ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर बेहोशी की हालात में नाबालिग को कोयल की भट्टी में जिंदा डाल दिया। शाम तक नाबालिग घर नहीं पहुंची तो परिजन उसकी तलाश में निकले।

बच्‍ची की तलाश कर रहे परिजनों को रात करीब दस बजे कालबेलियों के डेरे में भट्टी जलती दिखी। शक के आधार पर वे वहां पहुंचे तो बच्‍ची के जूते मिले। इस पर भट्टी में देखा तो बच्‍ची का चांदी का कड़ा और हड्डी के अवशेष मिले। शेष अवशेष आरोपियों ने तालाब में बहा दिए थे।

भीलवाड़ा भट्टी कांड की जांच एसपी श्‍याम सुंदर बिश्‍नोई ने एडीजी क्राइम एमएन दिनेश व अजमेर रेंज आईजी लता मनोज की देखरेख में की। कान्‍हा, कालू व उनकी पत्‍नी, बहन, मां और पिता समेत कुल नौ आरोपी बनाए गए। पुलिस ने 30 दिन में 473 पेज की चार्जशीट पेश की।

शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्‍सो कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों मुख्‍य आरोपियों को दोषी माना और बाकियों को बरी कर दिया।

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