Rajasthan: किसानों को इन कृषि यंत्रों पर 50 फीसदी सब्सिडी पाने के लिए इस तरह करना होगा आवेदन, जानिए

Rajasthan Cm Bhajanlal News: प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को आज बड़ी सौगात दी है। अब धरतीपुत्र किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50 फीसदी तक का अनुदान दिया जाएगा। सीएम भजनलाल की इस सौगात के बाद प्रदेश के किसानों में खुशी का माहौल है।

राजस्थान में खेती-किसानी में किसान बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर करते है और कामों को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित करने का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस सौगात के बाद किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और कृषि कार्य आसान हो जाएंगे साथ ही किसानों की इनकम में भी वृद्धि होगी।

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कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रूपये का अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए कृषक 13 सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा।

लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों को ऑन-लाईन आवेदन से पूर्व जन आधार में लघु एवं सीमान्त श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है, आवेदन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

कृषि आयुक्त ने बताया कि राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा। किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

एक जन आधार पर होगा एक आवेदन

एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जायेगा। किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जायेगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गये पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नही दिया जायेगा।

एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रैक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है।

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