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कालीचरण महाराज की जमानत याचिका रायपुर कोर्ट में खारिज, जानें किस मामले में हैं बंद

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका को रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया।

छत्तीसगढ़, 3 जनवरी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज की जमानत याचिका को रायपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया। कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था। बता दें कि हिंदू धर्म गुरु कालीचरण ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के अंतिम दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रणाम किया था।

Kalicharan Maharaj

कालीचरण की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ती जताई थी, जिसके बाद रायपुर जिले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इस मामले में 124 ए (राजद्रोह) और चार अन्य धाराओं को भी जोड़ा गया था और इसके बाद कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था। कालीचरण के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इस तरह की बातों के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं है।

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उनकी गिरफ्तारी के बाद सीएम बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी कर कहा था कि, 'महात्मा गांधी, जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य, अहिंसा और समानता का संदेश दिया है। ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।'

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