बैठक में सख्त नजर आये मंत्री लखमा,दिए अवैध शराब बिक्री पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में राज्य सरकार ने संख्त रुख अपनाने का निर्णय किया है। शुक्रवार को वाणिज्य कर (आबकरी) मंत्री कवासी लखमा ने नया रायपुर स्थित आबकारी भवन में आयोजित बैठक में विभागीय कामकाज की

रायपुर, 16 सितंबर। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में राज्य सरकार ने संख्त रुख अपनाने का निर्णय किया है। शुक्रवार को वाणिज्य कर (आबकरी) मंत्री कवासी लखमा ने नया रायपुर स्थित आबकारी भवन में आयोजित बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। आबकारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि मदिरा का विक्रय निर्धारित मूल्य पर हो, यह सुनिश्चित करें। निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। श्री लखमा ने कहा कि मदिरा के अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय पर भी कड़ी नजर रखी जाए। निर्देशों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

KAWASI LAKHMA.jpg

आबकारी विभाग के सचिव सह आयुक्त निरंजन दास ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि आबकारी नीति का कड़ाई से पालन करवाया जाए। अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय को रोकने के लिए सतत भ्रमण और निरीक्षण करते रहें। सभी लाइसेंसी दुकानों में मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अन्य राज्यों से होने वाले मदिरा के अवैध परिवहन को रोकने के लिए आबकारी जांच चौकियों पर कड़ी निगरानी करने के निर्देश जिला आबकारी अधिकारियों को दिए। उन्होंने अन्य राज्यों से अवैध शराब लाकर बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही एवं जिला बदर की सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के भी निर्देश दिए गए।बैठक में सचिव सह प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ए. पी. त्रिपाठी, अपर आयुक्त राकेश कुमार मंडावी, आर एस ठाकुर, संभाग व जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें छत्तीसगढ़ में अभी तो बिजली की कीमत और बढ़ेगी, CM भूपेश ने बताई वजह

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+