पंजाब चुनाव के बीच बिक्रम सिंह मजीठिया को राहत, SC ने 23 फरवरी तक लगाई गिरफ्तारी पर रोक
नई दिल्ली, जनवरी 31। पंजाब ड्रग्स मामले में शिरोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने ड्रग्स मामले में 23 फरवरी तक बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये राहत पंजाब में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दी है। हालांकि कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि पंजाब में मतदान खत्म होते ही 23 फरवरी को बिक्रम मजीठिया कोर्ट के समक्ष पेश होंगे। आपको बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया पर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पंजाब में दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मजीठिया
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बिक्रम मजीठिया को पार्टी के लिए स्वतंत्र रूप से प्रचार करने के लिए भी अनुमति प्रदान करेगा। बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब में दो सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने एक तो अमृतसर ईस्ट से और दूसरी मजीठा सीट से नामांकन दाखिल किया है।
मंगलवार को होगी अब अगली सुनवाई
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने पंजाब सरकार के वकील से कहा कि "राज्य को सलाह दें कि यह धारणा बाहर न जाए कि राजनीति से प्रेरित मामले दर्ज किए जा रहे हैं"। सुप्रीम कोर्ट की बेंच अब मंगलवार को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि कोर्ट में आत्मनगर (लुधियाना) से दो बार के विधायक और लोक इंसाफ पार्टी (एलआईपी) के अध्यक्ष सिमरजीत सिंह बैंस ने याचिका लगाई है।












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