अब घर प्लास्टिक का कचरा मिला तो ₹500 जुर्माना लगेगा, कंपनी से मिला तो ₹5000 देने होंगे
पटियाला। पंजाब समेत देशभर में ज्यादातर जगहों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग चुका है। हालांकि, प्लास्टिक का इस्तेमाल घरों या आॅफिस में अब भी खूब हो रहा है। ऐसे में पंजाब सरकार ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। यहां पटियाला एडमिनिस्ट्रेशन (पीपीसीबी) की ओर से कहा गया है कि, सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा अब अगर घर से मिला तो 500 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह अगर यह किसी कंपनी से मिला तो 5000 जुर्माना लगेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के आदेश होने के 8 दिन में पंजाब के 5 जिलों में 24 चालान किए गए। यहां 5 बड़े जिलों संगरूर, पटियाला, रोपड़, फतेहगढ़ साहिब और फिरोजपुर में सख्ती के नाम पर केवल 24 चालान हुए। इस दौरान एक खास बात यह रही कि दो छापे होने के बावजूद सीएम भगवंत मान के गृह जिले में कोई चालान नहीं हो पाया। होशियारपुर और पठानकोट में भी चालान नहीं हुआ। पीपीसीबी के चीफ इंजीनियर राकेश नैय्यर ने कहा है कि, अब उल्लंघन पर 7 साल तक कैद और 1 लाख जुर्माने का भी प्रावधान है।
पीपीसीबी के चीफ इंजीनियर ने कहा कि, प्लास्टिक से पैदा हाेने वाली समस्या किसी खास व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सबकी है। इससे निपटने के लिए हर एक काे एकजुट हाेना हाेगा। हमारी टीमें जागरूकता फैलने पर लगी हैं। अभी समझाया जा रहा है। साेमवार से एक्शन होगा।












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