कोरोनावायरस से जान गंवाने वालों के वारिसों को 50-50 हजार रु. मुआवजा दे रही पंजाब सरकार, यह है लेने का तरीका

चंडीगढ़। पंजाब में सरकार कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के आ‍श्रितों को आर्थिक मदद दे रही है। इस बारे में सरकार की ओर से विभिन्‍न स्‍तर पर सहायता राशि जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी के मुताबिक, कोरोना महामारी की वजह से मारे गए लोगों के वारिसों को 50 हजार रुपए सहायता राशि दी जानी है। उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से वारिसों को ये रकम कई जिलों में प्रदान की भी जा चुकी है।

Punjab govt providing financial assistance to the dependents of people who lost their lives due to coronavirus

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि, जो लोग ये आर्थिक मदद पाने के हकदार हैं...उन्‍हें मृतकों की मौत का कारण बताना होगा, इसके लिए उनके पास संबंधित अस्पताल से सर्टिफिकेट मौजूद होगा। ऐसे लोग अपने जिले के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर को सीधे तौर पर आवेदन देंगे। जिन वारिसों के पास अस्पताल से जारी मौत के कारण संबंधी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, वह उस जिले के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) के नेतृत्व में गठित की गई कमेटी के पास आवेदन पेश करेंगे, जिसमें उनके पारिवारिक मेंबर की मौत हुई थी।

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