Punjab: पंजाब सरकार की ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्ती, लाउड स्पीकर को लेकर तय किये यह नियम
Punjab: जालंधर में ध्वनि प्रदूषण जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त सीपी संदीप शर्मा ने रिहायशी क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर रोक लगाई है। उन्होंने साउंड सिस्टम , लाउड स्पीकर, पटाखों और शौर डालने वाली वस्तुओं की आवाज तय लिमिट तक रखने के निर्देश दिए हैं।
ज्ञात हो कि लाउड स्पीकर, शौर मचाने वाले किसी भी प्रकार के यंत्र या खिलौने, रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं उपयोग कर सकते हैं। मैरिज पैलेसों और हॉटलों के लिए भी यह नियम लागू होते हैं। प्राइवेट साउंड सिस्टम की आवाज 5 डीबी तक रखी जाएगी। अगर आदेशों का पालन पूरी तरह नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वालों का सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह जिस गाड़ी में यदि म्यूजिक सिस्टम लगा है, तो उस गाड़ी से गानों की आवाज अगर बाहर आती है, तो उसे आदेशों के उल्लंघन में ही माना जाएगा।

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