अमृतपाल सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन, पंजाब सरकार ने लगाया NSA, हाईकोर्ट ने बताई खुफिया विफलता
NSA Invoked Against Amritpal Singh:खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह इस समय फरार हैं। पुलिस उसकी खोज में लगी हुई है। इसी बीच अमृतपाल के खिलाफ आज एक बड़ा फैसला लिया गया है।

NSA on Amritpal Singh: खालिस्तान समर्थक संगठन 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल, पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया है। इस कानून के लगने के बाद सरकार अब और सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने और माहौल खराब करने के लिए अमृतपाल (Amritpal Singh) पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस उसकी तलाशी में जगह-जगह हाथ-पांव मार रही है। हालांकि, अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, पर पुलिस की कोशिशें जारी हैं।
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार
बता दें कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वकील इमान सिंह खारा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अमृतपाल सिंह को कथित पुलिस हिरासत से रिहा करने की मांग की गई थी। वहीं न्यायमूर्ति एनएस शेखावत ने पंजाब के महाधिवक्ता विनोद घई से पूछा कि अमृतपाल सिंह ने पुलिस को कैसे चकमा दे दिया जबकि पूरे अभियान की सुनियोजित योजना थी और इसे खुफिया विफलता बताया।
जिस कार में अमृतपाल हुआ फरार, पुलिस के लगी हाथ
पंजाब पुलिस के आइजीपी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि जिस मारुति सुज़ुकी ब्रेजा में अमृतपाल फरार हुआ था, वह पुलिस के हाथ लग गई है। पुलिस के अनुसार फरार होने में अमृतपाल की 4 लोगों ने मदद की थी। उन चारों लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट लागू कर दिया गया है।
क्या होता है रासुका(NSA)
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) या रासुका 23 सितंबर 1980, इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था। यह कानून, राज्य और केंद्र सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका हो। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA में यह प्रावधान है कि सरकार, किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है।












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