NIA कोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की जमीन जब्त करने का दिया आदेश
Khalistani Terrorist Lakhbir Singh Rode: पंजाब में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) लगातार एक के बाद खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हाल ही में 20 सिंतबर को एजेंसी ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ 'रिंदा' और लखबीर सिंह संधू उर्फ 'लांडा' सहित प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के पांच सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को नकद इनाम दिए जाने की घोषणा की थी।
वहीं अब एनआईए की विशेष अदालत ने 'नामित व्यक्तिगत आतंकवादी (डीआईटी)' और पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह उर्फ रोडे की जमीन जब्त करने का आदेश दिया है। जिसकी जानकारी एनआईए ने बुधवार को साझा की।

एसएएस नगर, मोहाली की विशेष अदालत ने पंजाब के मोगा जिले के कोठे गुरुपुरा (रोडे) गांव में स्थित उस जमीन को जब्त करने का आदेश दिया, जो पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठनों इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के स्वयंभू प्रमुख लखबीर सिंह रोडे के स्वामित्व में थी।
अदालत का आदेश 1 अक्टूबर, 2021 के मामले (आरसी-24/2021/एनआईए/डीएलआई) से आया है, जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4, 5 और 6 सहित कई आरोपों से संबंधित है।
मूल रूप से 16 सितंबर, 2021 को पंजाब के सिटी जलालाबाद पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज किया गया। एनआईए ने कहा, इस मामले में एक टिफिन बम विस्फोट शामिल है, जो 15 सितंबर, 2021 को शाम लगभग 7.57 बजे पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद शहर में नेशनल बैंक पास हुआ था।
एनआईए ने कहा, "जांच से पता चला कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों, आईएसवाईएफ और केएलएफ के पाकिस्तान स्थित स्वयंभू प्रमुख लखबीर सिंह ने पूरी साजिश रची।" एनआईए ने कहा कि वह 2021-2023 के बीच आतंक से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए रोडे के खिलाफ छह मामलों की जांच कर रही है क्योंकि उस पर कई तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।












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