विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैप्टन ने खेला स्कीमों का कार्ड, कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक घरेलू श्रेणी के तहत पानी के कनेक्शन को नियमित करने के लिए 200 रुपये प्रति कनेक्शन जल आपूर्ति के लिए लगेगा और सीवरेज के लिए 100 रुपये प्रत्येक कनेक्शन का चार्ज देना होगा।
चंडीगढ़, अगस्त 16, 2021। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में आज पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। आगामी विधानसभा को देखते हुए पंजाब सरकार ने कई स्कीमों को लॉन्च करने का फ़ैसला लिया है। इसके तहत राज्य के अनाधिकृत पानी और सीवरेज के कनेक्शन को नियमित करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम को लाने का फैसला किया गया। सरकार का मानना है कि वर्तमान में 93,000 अनाधिकृत कनेक्शन हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना के आने से शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के आय में भी वृद्धि होगी।

पानी के कनेक्शन का चार्ज निर्धारित
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक घरेलू श्रेणी के तहत पानी के कनेक्शन को नियमित करने के लिए 200 रुपये प्रति कनेक्शन जल आपूर्ति के लिए लगेगा और सीवरेज के लिए 100 रुपये प्रत्येक कनेक्शन का चार्ज देना होगा। साथ ही प्लॉट के आकार के हिसाब से सीवरेज कनेक्शन के लिए एकमुश्त चार्ज भी वसूल किया जाएगा। 125 वर्ग गज से 250 वर्ग गज के बीच के प्लॉटों पर जल आपूर्ति के 500 रुपये प्रति कनेक्शन और सीवरेज के लिए 250 रुपये प्रति कनेक्शन चार्ज लिया जाएगा। 250 रुपये वर्ग गज से ज़्यादा के लिए 1000 रुपये प्रति कनेक्शन पानी की आपूर्ति के लिए और सीवरेज के लिए 500 रुपये प्रत्येक कनेक्शन चार्ज लिया जाएगा
कॉमर्शियल कनेक्शन के देने होंगे अलग चार्ज
कॉमर्शियल और संस्थागत श्रेणी में रु. 250 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए 1000 रुपये प्रति कनेक्शन पानी की आपूर्ति के लिए और सीवरेज के लिए 500 रुपये प्रति कनेक्शन का चार्ज वसूला किया। वहीं 250 वर्ग गज से ऊपर के प्लॉट के लिए 2000 रुपये प्रति कनेक्शन पानी की आपूर्ति के लिए और सीवरेज के लिए 1000 रुपये प्रति कनेक्शन चार्ज वसूल किया जाएगा।
जुर्माने का भी तय हुआ प्रावधान
पंजाब कैबिनेट की बैठक में यह भी फ़ैसला लिया गया की अगर कोई उपभोक्ता अधिसूचना की तारीख़ से तीन महीने के अंदर बिल का भुगतान कर देता है तो उसे जुर्माना नहीं लगेगा। वहीं जो उपभोक्ता दी हुई अवधि में अपने कनेक्शन का नियमितीकरण नहीं करवाते हैं तो उनके कनेक्शन को नियमित करते वक्त बिल के साथ-साथ शत-प्रतिशत जुर्माना भी लगाया जाएगा। जो उपयोगकर्ता अधिसूचना की तारीख से छह महीने के अंदर अपने कनेक्शन को नियमित नहीं करवाते हैं, तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे और लंबित बिल पर लागू जुर्माना और ब्याज भी वसूल किया जाएगा।
रिकॉर्ड ऑफ राइट नियम 2021 पारित
पंजाब कैबिनेट की बैठक में लाल लकीर गांवों में संपत्ति के अधिकार के रिकॉर्ड को इकट्ठा करने के रिकॉर्ड ऑफ राइट नियम, 2021' को मंजूरी मिल गई। एस.ए.एस. नगर मोहाली में नए ब्लॉक के निर्माण करवाए जा सकते हैं कैबिनेट बैठक में इसको भी मंज़ूरी मिल गई है। सोमवार को हुई बैठक में वन और वन्यजीव संरक्षण की प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत साल 2016-17 और 2017-18 के लिए वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई।
कई परिवारों को मिला गुज़ारा भत्ता
सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोसुल (इराक) में मारे गए 27 पंजाबियों में से आठ के पारिवारिक सदस्यों के लिए गुज़ारा भत्ता के लिए भी मंजूरी दी है। उन लोगों को 24 अक्टूबर, 2019 से हर महीने दस हज़ार रुपये प्रति माह गुज़ारा भत्ता के तौर पर मिलेगा। मेडिकल लापरवाही की वजह से एचआईवी पॉज़िटिव रक्त चढ़ाने के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए 'पंजाब पीड़ित मुआवजा (प्रथम संशोधन) योजना- 2017' के ड्राफ्ट अधिसूचना को भी पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बैठक में फ़सल विविधीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर राज्य में कृषि-व्यवसाय और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब एग्रो जूस लिमिटेड (पीएजेएल) के पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को साथ मिल कर काम करने को भी मंज़ूरी दे दी गई है।












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