चारा घोटाला: लाव-लश्कर के साथ कोर्ट जायेंगे लालू यादव
पटना। पिछले साल तक अदालत में पेशी के दौरान लालू यादव बहुत साधारण ढंग से कोर्ट में जाते थे, लेकिन आज पूरे लाव-लश्कर के साथ अदालत पहुंचेंगे। आखिर क्यों न हो, दोस्त नीतीश और बेटे तेजस्वी-तेज की सरकार जो सत्ता में है। खैर उनका यह रौब केवल अदालत के गेट तक ही सीमित रहने वला है, अंदर जाने के बाद जज उन्हें एक मुजरिम की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं।
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दरअसल भागलपुर और बांका जिला कोषागार से फर्जी रसीद के आधार पर वर्ष 1994 से -96 के बीच पशुपालन विभाग से धोखाधड़ी जालसाजी एवं सरकारी पद का दुरुपयोग कर 46 लाख की अवैध निकासी के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जगरनाथ मिश्रा सहित अन्य 31 को आज पटना स्थित सीबीआई की एक अदालत में उपस्थित होना है।
पटना व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश देवराज त्रिपाठी ने इस मामले में इन सभी आरोपियों को सदेह उपस्थिति का हाल ही में निर्देश जारी किया था।
इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 1996 को प्राथमिकी दर्ज कर 21 अप्रैल 2003 को 44 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे, जिनमें 35 पर ट्रायल जारी है। इसमें आरोपित किए गए लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद, ध्रुव भगत और आर के राणा आदि सहित 35 के खिलाफ मामला वर्तमान साक्ष्य पर लंबित है।
अदालत ने पूर्व में इन आरोपियों द्वारा दायर डिस्चार्ज याचिका की सुनवाई के बाद आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड के मुआअने, पक्षकारों की दलील एवं सबूतों के आधार पर सभी आरोपी लोगों के खिलाफ आरोप गठन का मामला बताते हुए डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि लालू करोड़ों रुपए के चारा घोटाला में एक अन्य मामले में झारखंड स्थित सीबीआई की एक अदालत द्वारा 5 साल के कारावास और 25 हजार जुर्माना की सजा सुनाई जाने के बाद दिसंबर 2013 में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आ पाए थे।












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