जदयू विधायक के दबंग पति को मिली "उम्रकैद" की सजा
आपको बताते चलें कि 6 दिसंबर 1988 को रणवीर यादव ने अपने गांव खगड़िया जिले के चुकती में राइफल से अपने चचेरे भाई सुनील यादव को गोली मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी।
पटना। बिहार के खगड़िया जिले से जदयू की विधायक पूनम देवी के दबंग पति पूर्व विधायक रणवीर यादव को आज मुंगेर की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। आपको बताते चलें कि इससे पहले भी रणवीर यादव को मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीसी चौधरी ने दोषी करार दिया था। रणवीर यादव की पत्नी जदयू की विधायक पूनम देवी हैं। जबकि उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा देवी हैं। पूर्व विधायक रणवीर यादव मुंगेर जिले के बहुचर्चित तौफिर नरसंहार कांड के आरोपी भी रहे हैं। और इलाके में उनकी छवि दबंग और बाहुबली की है।
क्या था मामला ,किस मामले में दोषी करार दिये गए रणवीर यादव
आपको बताते चलें कि 6 दिसंबर 1988 को रणवीर यादव ने अपने गांव खगड़िया जिले के चुकती में राइफल से अपने चचेरे भाई सुनील यादव को गोली मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। जिसकी सुनवाई आज पूरी हुई। यूं कहें कि इस सुनवाई को पूरा होने में 27 वर्ष बीत गए।
हत्या के मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद रणवीर यादव को न्यायालय के आदेश से हिरासत में ले लिया गया था और उसे मुंगेर जेल भेज दिया गया था। गौरतलब है कि रणवीर यादव को बहुचर्चित तौफिर नरसंहार कांड न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई थी। जिसके बजह से वह लगभग नौ वर्षों तक जेल में भी रहे थे।












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