जदयू नेता की हत्या मामले में पूर्व सांसद व 4 को उम्रकैद

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ज़े पी़ सिंह ने बताया कि न्यायालय ने अर्थदंड के रूप में विजय कृष्ण और उनके पुत्र पर 25-25 हजार रुपये का तथा नौकर और अंगरक्षक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने सोमवार को ही चारों को इस मामले में दोषी पाया था।
उल्लेखनीय है कि 23 मई 2009 को सत्येंद्र सिंह की हत्या पटना में ही कर दी गई थी। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र निवासी सत्येंद्र सिंह के अपहरण की आशंका को लेकर 24 मई 2009 को पटना के श्रीकृष्णपुरी थाना में उनके परिजनों द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था।
पुलिस ने जांच में पाया था कि आनंदपुरी मुहल्ला स्थित एक अपार्टमेंट में सत्येंद्र की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को एक बड़े बक्से में रखकर गंगा नदी में फेंक दिया गया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद किया था। विजय कृष्ण वर्तमान में लालू प्रसाद की पार्टी राजद के प्रवक्ता हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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