पूर्व IPLचेयरमैन से जुड़ी 10.35 करोड़ की संपत्ति जब्त, पनामा पेपर मामले में कार्रवाई

नई दिल्लीः पनामा पेपर मामले नाम आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व आईपीएल चेयरमैन चिरायु अमीन के नियंत्रण वाली कंपनी की संपति को जब्त किया है। ईडी ने 10.35 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड को जब्ज किया है ये कार्रवाई फेमा कानून की धारा धारा 37ए के तहत की गई है। अपने बयान में ईडी ने कहा है कि ये कंपनी चिरायु और उसके परिवार के नियंत्रण वाली है।

ईडी ने की कार्रवाई

ईडी ने की कार्रवाई

ईडी की ओर से कहा गया है कि अमीन और उसके परिवार के सदस्यों का नाम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कंपनी में उनकी हिस्सेदारी में आया था। इन्होंने 3-BHK का अपार्टमेंट 16 लाख डॉलर में खरीदा। जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई।

क्या कहता है फेमा का कानून

क्या कहता है फेमा का कानून

फेमा कानून की धारा 37ए के तहत यदि कोई भी एक निर्धारित राशि के बाद विदेशी मुद्रा या विदेशी सामान का देश से बाहर लेन-देन करता है और टैक्स नहीं देता है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है। इसके लिए प्रावधान है कि ऐसे में उसकी देश में संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।

कई और लोगों की भी चल रही है जांच

कई और लोगों की भी चल रही है जांच

इसी कानून के तहत ईडी ने 10.35 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड को जब्त किया है भारतीय जांच एंजेंसियां कई लोगों के खिलाफ जांच कर रही हैं, जिनका नाम पनामा पेपर्स में आया था। देश कई ऐसी हस्तियां हैं जिनका नाम पनामा पेपर्स में आ चुका है।

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